कटिहार/नीरज झा :-- कोरोना वायरस को लेकर कटिहार न्यायालय में में भी सावधानियां बरतने को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कटिहार न्यायालय के अंदर रोजमर्रा के कार्य कलाप को लेकर कड़े कदम उठाते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए है ।
कटिहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक सावधानियां बरतने की बात कही है, उन्होंने आगे कहा जिला जज ने न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ को कम करने और मोबाइल के द्वारा कोरोना जैसे बीमारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने जमानत मिले व्यक्ति को व्यक्तिगत बंधपत्र पर भी तत्काल 31 मार्च तक के लिए मुक्त कर देने की बात कहा है ।
साथ ही अधिवक्ताओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि क्लाइंड को कचहरी ना बुलावें,यहां की कार्यवाही की जानकारी वो अपने माध्यम से दे उन्हें ताकि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगे और साथ ही कहा कि इस दरमियान किसी के खिलाफ कोई आदेश पारित नही होने की जाएगी। वहीं आम लोगों ने कोरोना से बचाव और सावधानी के न्यायालय के इस प्रयास को सराहा है और कहा है कि लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा है लेकिन सतर्कता जरूरी है।
©www.katiharmirror.com
कटिहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक सावधानियां बरतने की बात कही है, उन्होंने आगे कहा जिला जज ने न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ को कम करने और मोबाइल के द्वारा कोरोना जैसे बीमारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने जमानत मिले व्यक्ति को व्यक्तिगत बंधपत्र पर भी तत्काल 31 मार्च तक के लिए मुक्त कर देने की बात कहा है ।
साथ ही अधिवक्ताओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि क्लाइंड को कचहरी ना बुलावें,यहां की कार्यवाही की जानकारी वो अपने माध्यम से दे उन्हें ताकि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगे और साथ ही कहा कि इस दरमियान किसी के खिलाफ कोई आदेश पारित नही होने की जाएगी। वहीं आम लोगों ने कोरोना से बचाव और सावधानी के न्यायालय के इस प्रयास को सराहा है और कहा है कि लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा है लेकिन सतर्कता जरूरी है।
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कटिहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय |
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